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मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के लिए नया नियम: आरटीई के तहत 75% उपस्थिति अनिवार्य [75% attendance is mandatory under RTE]

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मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की उपस्थिति पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके) ने एक नए दिशानिर्देश में कहा है कि अगर किसी निजी स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की उपस्थिति 75% से कम होती है, तो उस स्कूल को सरकार द्वारा दी जाने वाली 500 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।

आरटीई के तहत 75% उपस्थिति अनिवार्य
आरटीई के तहत 75% उपस्थिति अनिवार्य


क्या है पूरा मामला?

  • आरटीई के तहत प्रवेश: मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों में 25% सीटें आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
  • फीस प्रतिपूर्ति: सरकार इन बच्चों की फीस का भुगतान निजी स्कूलों को करती है।
  • नया नियम: अब सरकार ने यह नियम बनाया है कि अगर आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की उपस्थिति 75% से कम होगी तो स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी।
  • आधार अपडेट: साथ ही, पांच साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश के लिए आधार अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • फीस स्ट्रक्चर: स्कूलों को हर बच्चे की फीस की रसीद की पीडीएफ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
  • गलत जानकारी पर कार्रवाई: अगर स्कूल द्वारा गलत या निर्धारित से अधिक फीस दर्ज की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस फैसले के क्या मायने हैं?

  • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: यह फैसला स्कूलों को आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा।
  • बच्चों के हितों की रक्षा: इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा होगी।
  • सरकारी खजाने की बचत: अगर स्कूल अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार का पैसा बचेगा।
  • शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता: यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा।

आगे क्या होगा?

यह देखना दिलचस्प होगा कि निजी स्कूल इस नए नियम का पालन कैसे करते हैं। अगर स्कूल इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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